मंदसौर (Mandsaur): मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। अब नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने, हटवाने या किसी भी प्रकार का संशोधन करवाने के लिए नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। **मंदसौर मतदाता सूची ऑनलाइन नाम** (Mandsaur Voter List Online Name Registration) अभियान के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार ऑनलाइन मतदाता सेवा सुविधा शुरू कर दी गई है। सुशासन भवन मंदसौर में आयोजित एक जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल ने इस सुविधा के सुचारू संचालन की घोषणा की और राजनीतिक दलों से सक्रिय सहयोग की अपील की।

मंदसौर चुनाव स्थायी समिति बैठक

[काल्पनिक चित्रण: सुशासन भवन मंदसौर में राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों के साथ स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करतीं अपर कलेक्टर एकता जायसवाल]

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घर बैठे ऑनलाइन लिंक www.mplocalelection.mp.gov.in पर करें आवेदन

बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, जिला पंचायत सदस्यों, नगरपालिका अध्यक्ष, पार्षदों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए अपर कलेक्टर श्रीमती जायसवाल ने बताया कि मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के तहत दावा-आपत्ति प्रक्रिया शुरू है। इसी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराई है।

जिले के मास्टर ट्रेनर श्री संजय राजगुरू ने बैठक में ऑनलाइन आवेदन की व्यावहारिक प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि मतदाता सीधे आधिकारिक लिंक www.mplocalelection.mp.gov.in के माध्यम से निम्नलिखित तीन प्रकार के डिजिटल फॉर्म भरकर सेवा का लाभ उठा सकते हैं:

  • ER-1 फॉर्म: मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए।
  • ER-2 फॉर्म: मतदाता सूची से नाम विलोपन (हटाने) के लिए।
  • ER-3 फॉर्म: मतदाता सूची में नाम, उम्र, पता या अन्य त्रुटियों के ऑनलाइन संशोधन के लिए।
ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया

[काल्पनिक चित्रण: लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन वोटर लिस्ट सुधार और पंजीकरण प्रक्रिया का लाभ उठाता भारतीय नागरिक]

जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों से व्यापक प्रचार-प्रसार की अपील

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनिता चकोटिया ने उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों, जनपद व जिला पंचायत सदस्यों तथा पार्षदों से अपील की कि वे अपने-अपने वार्डों और ग्रामीण क्षेत्रों में इस ऑनलाइन सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे प्राधिकृत अधिकारियों (BLO) से निरंतर समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक युवाओं और नव-मतदाताओं को ऑनलाइन लिंक के जरिए नाम जोड़ने और त्रुटि सुधार के प्रति जागरूक करें ताकि कोई भी योग्य नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रह सके।

💻 मतदाता सूची ऑनलाइन सेवा का लाभ कैसे उठाएं?

  1. सर्वप्रथम राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.mp.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर उपलब्ध ‘मतदाता सेवा सुविधा (Voter Services)’ विकल्प का चयन करें।
  3. नया नाम जोड़ने के लिए ER-1, नाम विलोपन के लिए ER-2 या संशोधन के लिए ER-3 का चयन करें।
  4. सभी आवश्यक विवरण और दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म को डिजिटली सबमिट करें। फॉर्म जमा होने पर एक यूनिक पावती नंबर प्राप्त होगा।

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कैलाश विश्वकर्मा