भावगढ़/मंदसौर। सरकारी जमीन का पट्टा दिलाने का झांसा देकर गरीब ग्रामीणों से 20 हजार रुपये ऐंठने और बाद में पट्टा नहीं दिलाकर धोखाधड़ी करने के मामले में भावगढ़ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पट्टा दिलाने के नाम पर ऐंठे थे 10-10 हजार रुपये
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित रामलाल पिता भागीरथ मोगिया (निवासी नई आबादी, भावगढ़) तथा उनके पड़ोसियों निभेरराम और नाथूलाल से जमीन का पट्टा दिलाने की बात कहकर रुपये लिए गए थे। आरोपियों ने पट्टा दिलाने का भरोसा देकर पीड़ितों से 10-10 हजार रुपये (कुल 20 हजार रुपये) ऐंठ लिए। परंतु रुपये लेने के बाद भी न तो जमीन का पट्टा दिलाया गया और न ही पैसे वापस किए गए।

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वकील बंजारा और नाईम शेख के खिलाफ दर्ज हुआ प्रकरण
मामले में पुलिस थाना भावगढ़ के फरियादी सुरेंद्र सिंह सिसोदिया (पिता पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया, उम्र 50 वर्ष, निवासी पुलिस थाना भावगढ़) द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले आरोपी वकील बंजारा पिता बंशीलाल बंजारा (निवासी सांजीत रोड, जग्गाखेड़ी, थाना नारगढ़) तथा नाईम शेख (naim shekh) (निवासी बड़ी होली, थाना कोतवाली मंदसौर) के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस कर रही है लेन-देन की जांच
भावगढ़ पुलिस के अनुसार फरियादी पक्ष की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब रुपयों के लेन-देन और धोखाधड़ी से जुड़े सभी साक्ष्यों की बारीकी से पड़ताल कर रही है, ताकि आरोपियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा सके।

कैलाश विश्वकर्मा