गरोठ/मंदसौर (Garoth/Mandsaur): मंदसौर जिले के गरोठ थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मंदसौर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के निर्देशन में **गरोठ पुलिस डोडाचूरा जब्ती** (Garoth Police Dodachura Seizure) अभियान के तहत पुलिस ने एक महिंद्रा पिकअप में सब्जी के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा 324 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा जब्त किया है। जप्त किए गए मादक पदार्थ और पिकअप सहित कुल मशरूका की कीमत 16 लाख 69 हजार 500 रुपये आंकी गई है। मौके से पुलिस ने एक शातिर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

गरोठ पुलिस डोडाचूरा जब्ती टीम

[फोटो: गरोठ पुलिस थाना भवन के सामने जप्त डोडाचूरा कट्टों, पिकअप और गिरफ्तार आरोपी के साथ पुलिस टीम]

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सब्जियों के नीचे विशेष गुप्त केबिन बनाकर की जा रही थी तस्करी

घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए गरोठ थाना प्रभारी बलवीरसिंह यादव ने बताया कि 17 मई 2026 को सहायक उपनिरीक्षक (ASI) बालमुकुन्द परमार को मुखबिर से विश्वसनीय सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की महिंद्रा पिकअप (क्र. RJ17GB2340) में सब्जी के नीचे अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की बड़ी खेप मेलखेड़ा से बर्डिया अमरा होते हुए 8-लेन रोड की तरफ ले जाई जा रही है।

सब्जी के नीचे डोडाचूरा तस्करी

[फोटो: पिकअप की बॉडी में बैंगन, गोभी व भिंडी के कट्टों के नीचे छिपाई गई डोडाचूरा की बोरियां]

सूचना पर तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस टीम ने नारिया बुजुर्ग फंटा गरोठ-मेलखेड़ा रोड पर घेराबंदी कर नाकाबंदी की। जब संदिग्ध पिकअप को रोककर तलाशी ली गई, तो उसमें ऊपर बैंगन, फूलगोभी, बंदगोभी, भिंडी और करेला जैसी सब्जियों के थैले भरे मिले। जब सब्जियों को हटाया गया, तो नीचे बने गुप्त केबिन (स्कीम) में काले रंग के 16 प्लास्टिक के कट्टे बरामद हुए।

324 किलो डोडाचूरा जब्त, आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड

कट्टों को खोलने पर उसमें से 324 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा (कीमत करीब 6,49,500 रुपये) बरामद हुआ। पुलिस ने डोडाचूरा और परिवहन में प्रयुक्त महिंद्रा पिकअप (कीमत करीब 10,00,000 रुपये) तथा दो रियलमी एंड्रॉइड मोबाइल फोन (कीमत 20,000 रुपये) को जप्त कर लिया है। मौके से आरोपी असरब उर्फ अशरफ (पिता इस्माइल मंसूरी, उम्र 26 वर्ष, निवासी मेलखेड़ा, थाना शामगढ़) को गिरफ्तार किया गया।

तस्करी में प्रयुक्त महिंद्रा पिकअप

[फोटो: मादक पदार्थ परिवहन में जप्त की गई महिंद्रा पिकअप गाड़ी संख्या RJ17GB2340 का अगला हिस्सा]

गिरफ्तार आरोपी असरब उर्फ अशरफ एक शातिर और पुराना आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ पूर्व में भी गरोठ थाना में वर्ष 2023 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 15, 29 के तहत और शामगढ़ थाने में वर्ष 2024 में धारा 294, 323, 506 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 190/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 में मामला दर्ज कर उसे रिमांड पर लिया है।

पिकअप का पिछला हिस्सा

[फोटो: जप्त की गई राजस्थान पासिंग पिकअप गाड़ी का पिछला डाला]

गरोठ थाना प्रभारी उपनिरीक्षक बलवीरसिंह यादव

[फोटो: गरोठ थाना प्रभारी उपनिरीक्षक बलवीरसिंह यादव, जिनके कुशल मार्गदर्शन में टीम ने की बड़ी कार्रवाई]

सराहनीय टीम कार्य

इस बड़ी सफलता में गरोठ थाना प्रभारी उपनिरीक्षक बलवीरसिंह यादव के कुशल निर्देशन में सउनि. बालमुकुंद परमार और उनकी जांबाज टीम (जिसमें आरक्षकगण शामिल रहे) का सराहनीय और उल्लेखनीय योगदान रहा। एसपी विनोद कुमार मीणा ने पुलिस टीम की इस त्वरित कार्रवाई की जमकर सराहना की है।

⚖️ एनडीपीएस (NDPS) एक्ट 1985 कानूनी प्रावधान

भारत में एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत प्रतिबंधित नशीले पदार्थों (जैसे डोडाचूरा, अफीम, गांजा, आदि) की व्यावसायिक मात्रा में तस्करी व परिवहन करने पर 10 से 20 वर्ष तक के कठोर कारावास और 1 से 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का कड़ा प्रावधान है।

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कैलाश विश्वकर्मा