गरोठ/मंदसौर: मंदसौर जिले के गरोठ थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा द्वारा चलाए जा रहे कड़े अभियान के तहत गरोठ पुलिस डोडाचूरा जब्ती (Garoth Police Dodachura Seizure) की एक बेहद रोमांचक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गरोठ रेलवे स्टेशन के पास घेराबंदी कर राजस्थान के जोधपुर जिले के दो तस्करों को बैगों में भरकर ले जाई जा रही 20.860 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा के साथ गिरफ्तार किया है। जप्त किए गए मादक पदार्थ की कुल कीमत लगभग 41,000 रुपये आंकी गई है।
गुप्त मुखबिर से मिली खबर: स्टेशन के पास खड़े थे तस्कर
घटनाक्रम के अनुसार, दिनांक 05 जून 2026 को गरोठ पुलिस को एक बेहद पुख्ता और गोपनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध युवक गरोठ रेलवे स्टेशन के पास, फुलखेड़ा की तरफ जाने वाले मार्ग पर बैगों में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा लिए खड़े हैं और ट्रेन या किसी अन्य साधन का इंतजार कर रहे हैं। मुखबिर ने तस्करों के हुलिए का सटीक विवरण दिया था:
- पहले युवक ने चौकड़ी वाली शर्ट और काली पैंट पहनी थी, जिसकी पीठ पर नीले रंग का NIKE कंपनी का बैग लटका था और हाथ में उत्कर्ष क्लासेस का काले व लाल रंग का बैग था।
- दूसरे युवक ने सफेद रंग की शर्ट और नीली जींस पहनी थी, जिसकी पीठ पर काले रंग का PUMA कंपनी का बैग था और हाथ में ADDE लिखा काले रंग का बैग था।

[तस्वीर: गरोठ रेलवे स्टेशन के समीप पुलिस टीम द्वारा संदिग्धों की तलाश में चलाया गया अभियान – प्रतीकात्मक चित्र]
गरोठ पुलिस की त्वरित घेराबंदी, संदिग्धों से माल बरामद
इस सटीक इनपुट पर तत्काल कार्रवाई करते हुए गरोठ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती हेमलता कुरील एवं एसडीओपी विजय कुमार यादव के कुशल मार्गदर्शन में गरोठ थाना प्रभारी (उनिस) बलवीरसिंह यादव के निर्देशन में सहायक उपनिरीक्षक (ASI) धन्नालाल योगी और उनकी पुलिस टीम ने तत्काल रेलवे स्टेशन के पास नाकाबंदी की। मुखबिर के बताए हुलिए के आधार पर दोनों संदिग्धों को रोका गया। पुलिस ने जब उनके पीठ और हाथ में लटके बैगों की तलाशी ली, तो उसमें से कुल 20.860 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा बरामद हुआ। इसके अलावा उनके पास से तस्करी में इस्तेमाल किए जाने वाले दो एंड्रॉइड मोबाइल फोन (कीमत करीब 20,000 रुपये) भी जप्त किए गए।
[तस्वीर: पुलिस टीम द्वारा जप्त किया गया अवैध डोडाचूरा मादक पदार्थ – प्रतीकात्मक चित्र]
राजस्थान के जोधपुर से आए थे तस्कर, मुख्य सप्लायर फरार
पकड़े गए आरोपियों की पहचान इस प्रकार की गई है:
- श्रवणराम पिता थानाराम विश्नोई (उम्र 26 वर्ष), निवासी मेलबा, थाना झवर, जिला जोधपुर (राजस्थान)।
- रमेश पिता मानाराम विश्नोई (उम्र 24 वर्ष), निवासी फिटकासनी, थाना कुंडी, जिला जोधपुर (राजस्थान)।
पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि वे यह डोडाचूरा महेन्द्रसिंह सोलंकी (निवासी चांदखेड़ी खुर्द, थाना गरोठ, जिला मंदसौर) से खरीदकर लाए थे। पुलिस ने महेन्द्रसिंह सोलंकी को मामले में फरार आरोपी बनाया है और उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। गरोठ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 215/2026 के तहत NDPS Act की धारा 8/15, 29 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
[तस्वीर: गरोठ पुलिस थाना के सामने जप्त डोडाचूरा कट्टों और गिरफ्तार आरोपियों के साथ खड़ी पुलिस टीम]
सराहनीय पुलिस कार्य
अवैध मादक पदार्थ तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ करने वाली इस साहसिक कार्रवाई में थाना प्रभारी गरोठ उपनिरीक्षक बलवीरसिंह यादव, सउनि धन्नालाल योगी और उनकी पूरी पुलिस टीम की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। पुलिस अधीक्षक ने टीम के इस बेहतरीन काम की सराहना की है।
⚖️ एनडीपीएस (NDPS) एक्ट 1985 कानूनी प्रावधान
भारत में एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी, बिक्री और परिवहन पर पूरी तरह रोक है। इस अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर 10 से 20 वर्ष तक की कठोर जेल और भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान है।
यशस्वी दुनिया की अन्य प्रमुख स्थानीय खबरें:
नशीली दवाओं और मादक पदार्थ नियंत्रण पर 3 प्रमुख राष्ट्रीय संदर्भ कड़ियाँ (High-Authority Resources):
- नशीले पदार्थों के नियंत्रण और नीतियों के लिए: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार (NCB Official Portal)
- एनडीपीएस एक्ट 1985 के मूल कानूनी दस्तावेजों के लिए: इंडिया कोड – स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (India Code – NDPS Act)
- राज्य में कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन के लिए: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग (MP Police Official Web)
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