
मंदसौर, 20 जून 2025 — मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले की पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों और उनके परिजनों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 91.58 करोड़ रुपये की अवैध चल-अचल संपत्ति फ्रीज कर दी है। यह कार्रवाई सफेमा अधिनियम, 1976 (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act) के तहत की गई, जिसे पुलिस की ‘फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक’ माना जा रहा है।

🔍 134 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति की जांच
वर्ष 2025 में मंदसौर पुलिस ने NDPS एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) के तहत दर्ज 30 तस्करी प्रकरणों में मादक पदार्थ तस्करों और उनके परिजनों की संपत्ति की वित्तीय जांच की। इस जांच में सामने आया कि इन आरोपियों ने 134 करोड़ 76 लाख 71 हजार 737 रुपये की अवैध चल-अचल संपत्ति अर्जित की है, जिसे ड्रग्स की कमाई से खरीदा गया था।
✅ संपत्तियों को फ्रीज करने के आदेश जारी
मंदसौर पुलिस ने SAFEMA अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारियों के समक्ष सभी 30 मामलों को प्रस्तुत किया। जांच और सुनवाई के उपरांत 26 प्रकरणों में कुल ₹91,58,52,374 की संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश कन्फर्म कर दिए गए हैं।
इन संपत्तियों में:
- मकान और प्लॉट
- कृषि भूमि
- लग्जरी वाहन
- सोना-चांदी
- बैंक खाते
- निवेश
जैसी संपत्तियां शामिल हैं, जो म.प्र. और राजस्थान के विभिन्न जिलों में स्थित हैं।
🚨 18 तस्कर पहले से 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा काट रहे
इन 30 प्रकरणों में से 18 तस्कर ऐसे हैं, जो 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा से दंडित हैं और वर्तमान में जेल में हैं। ये सभी आरोपी लंबे समय से ड्रग्स तस्करी के व्यापार में सक्रिय रहे हैं और इनकी संपत्तियों की खरीद-फरोख्त जांच में संदिग्ध पाई गई।
🕵️♂️ फरार तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई
सिर्फ सजायाफ्ता ही नहीं, बल्कि NDPS एक्ट के तहत लंबे समय से फरार चल रहे 6 तस्करों के विरुद्ध भी मंदसौर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 209 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह धारा फरारी के इरादतन प्रयास और न्यायिक प्रक्रिया से बचाव से संबंधित है।
⚖️ SAFEMA: संपत्ति जब्ती का सबसे सख्त कानून
SAFEMA अधिनियम 1976 का उपयोग आमतौर पर केवल उन्हीं मामलों में किया जाता है, जहाँ यह प्रमाणित हो जाए कि संपत्ति की प्राप्ति गैरकानूनी गतिविधियों से हुई है, जैसे:
- मादक पदार्थ तस्करी
- हवाला
- अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन
- संगठित अपराध
इस कानून के तहत आरोपियों की परिवारजनों की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है, यदि यह सिद्ध हो जाए कि वह उस अवैध आय से अर्जित की गई है।
📰 पुलिस अधीक्षक मंदसौर का बयान
एसपी मंदसौर, ने कहा:
“मादक पदार्थ तस्करों की अवैध कमाई पर सर्जिकल स्ट्राइक की नीति के तहत कार्यवाही की जा रही है। न केवल आरोपी बल्कि उनके परिजनों की संपत्ति को भी जांच के दायरे में लाया गया है। हमारा लक्ष्य तस्करी के पूरे नेटवर्क की रीढ़ को तोड़ना है।”
📌 मुख्य बिंदु एक नजर में:
बिंदु | विवरण |
---|---|
कुल प्रकरण | 30 (वर्ष 2025 में) |
वित्तीय जांच की गई संपत्ति | ₹134.76 करोड़ |
फ्रीज की गई संपत्ति | ₹91.58 करोड़ |
कन्फर्म फ्रीजिंग आदेश | 26 प्रकरणों में |
सजायाफ्ता तस्कर | 18 (10+ वर्ष की सजा) |
फरार तस्कर | 6 (धारा 209 BNS के तहत मामला दर्ज |
