धार (Dhar)/इंदौर (Indore): मध्य प्रदेश के सबसे बड़े और बहुचर्चित धार भोजशाला विवाद (Dhar Bhojshala Case) में आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुना दिया है। लंबे समय से चले आ रहे इस कानूनी और धार्मिक विवाद में न्यायालय ने बड़ा रुख अपनाते हुए हिंदू पक्ष के हक में एक बहुत बड़ी बात कही है।

हाईकोर्ट ने भोजशाला को माना वाग्देवी का मंदिर

इस पूरे विवाद में पांच याचिकाओं और तीन इंटरवेंशन (Interventions) पर लंबी सुनवाई करने के बाद, आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए धार की इस ऐतिहासिक इमारत को ‘वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर’ माना है। अदालत के इस स्पष्ट रुख के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई है। अदालत के इस फैसले से यह तय हो गया है कि अब हिंदू श्रद्धालु यहाँ बेरोकटोक नियमित पूजा-अर्चना कर सकेंगे।

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पांच याचिकाओं पर हुई मैराथन सुनवाई

आपको बता दें कि यह फैसला एक दिन का नतीजा नहीं है। धार भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद (Kamal Maula Mosque) के इस मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से कई याचिकाएं दायर की गई थीं। हाई कोर्ट ने कुल 5 अलग-अलग याचिकाओं और 3 इंटरवेंशन अपीलों पर विस्तृत सुनवाई की। इस दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की उस वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट को भी आधार बनाया गया, जिसमें इस बात के स्पष्ट संकेत मिले थे कि इमारत का वर्तमान ढांचा पुराने हिंदू मंदिरों के अवशेषों (खंभों और पत्थरों) पर खड़ा है।

अब हिंदू कर पाएंगे नियमित पूजा-अर्चना

अब तक 2003 के एक आदेश के तहत यहाँ ‘स्टेटस को’ (Status Quo) लागू था, जिसके अनुसार हिंदुओं को सिर्फ मंगलवार और वसंत पंचमी के दिन पूजा करने की इजाजत थी, जबकि मुस्लिमों को शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। लेकिन अब हाईकोर्ट के इस ताजा और बड़े फैसले के बाद, हिंदू श्रद्धालुओं के लिए पूजा-अर्चना के अधिकार को और अधिक मजबूती और विस्तार मिल गया है।

प्रशासन हुआ अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

अदालत का यह ऐतिहासिक फैसला आने के तुरंत बाद धार शहर और मध्य प्रदेश के अन्य संवेदनशील इलाकों में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आम जनता से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले और इसके बाद की हर छोटी-बड़ी लाइव अपडेट्स के लिए ‘यशस्वी दुनिया’ के साथ लगातार बने रहें।

कैलाश विश्वकर्मा