भोपाल/दतिया | 24 जुलाई 2025
मध्यप्रदेश के दतिया जिले में बिजली बिल जमा नहीं करने वाले शस्त्रधारी उपभोक्ताओं पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट श्री स्वप्निल वानखड़े ने यह आदेश जारी कर बकायादार उपभोक्ताओं को अपने शस्त्र संबंधित थानों में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। यह कार्यवाही बकाया बिजली बिल पर शस्त्र लाइसेंस निलंबन की नीति के तहत की गई है।


⚖️ क्यों की गई यह कार्रवाई?

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ उपभोक्ता लगातार लाखों रुपये के बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे थे। इन्हें पूर्व में नोटिस देकर भुगतान करने का अवसर दिया गया, लेकिन वे बकाया जमा नहीं कर पाए। नतीजतन, उनके आर्म्स लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।


🧾 शस्त्रधारी उपभोक्ता जिनके लाइसेंस निलंबित किए गए:

उपभोक्ता का नामग्रामबकाया राशि (₹)
कमल सिंह पिता रामस्वरूपसिजौरा2,65,900
प्रभुदयाल पिता बैजनाथसिजौरा2,88,754
कुलदीप शुक्ला पिता लखनलालसिजौरा1,93,052
हुकुम सिंह पिता मन्नूसिजौरा2,15,607
श्री निवास पिता रघुवीररावरी2,15,583
संतोष निरंजन पिता मुरलीधरसिजौरा1,06,183
प्रताप सिंह पिता भैयालालडंगरा3,40,250
महेंद्र सिंह पिता बाबूलालएरई4,41,303
प्रीतम सिंह पिता मोतीलालखिरिया बडोनी1,97,827
उत्तम सिंह पिता गंगा प्रसादभिटी1,19,793

📜 नीति और नियम: शस्त्र लाइसेंस से पहले No Dues अनिवार्य

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अब किसी भी शस्त्रधारी को नई आर्म्स डीलर लाइसेंस या शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए बिजली बिल में नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।


🚨 आगे क्या?

गृह विभाग के निर्देशों के अनुसार:

Advertisement

  • यदि कोई उपभोक्ता बिजली चोरी या अनाधिकृत बिजली उपयोग करता है, तो उसका भी शस्त्र लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।
  • यह नीति मध्यप्रदेश के 16 जिलों में लागू की गई है, और आगे अन्य जिलों में भी विस्तार की संभावना है।

🎯 सरकार का उद्देश्य:

✅ बिजली बकायों की वसूली
✅ सरकारी संसाधनों की सुरक्षा
✅ कानून व्यवस्था को बनाए रखना
✅ शस्त्रधारी उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी तय करना


📌 निष्कर्ष:

कैलाश विश्वकर्मा