मंदसौर | माननीय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय मंदसौर द्वारा निर्णय | पारित कर रोगी कल्याण समिति मंदसौर का टेंडर दिलाने के नाम पर कूटरचित | दस्तावेज तैयार कर पीडिता से राशि हडप करने वाले आरोपी सुनील बजारिया को धारा 467, 468, 471 भादवि में दोषी पाते हुए प्रत्येक धारा में 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा बताया कि फरियादिया केशरबाई ने दिनांक 20.03.2017 को शहर थाना मंदसौर में शिकायत | दर्ज करवाई कि आरोपी सुनील पिता शिवनारायण बंजारिया नि० मंदसौर ने उसे जिला अस्पताल रोगी कल्याण समिति का टेंडर दिलाने के नाम पर 330700/- रूपये प्राप्त कर लिये। लेकिन ठेका नही दिलाया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान में पाया कि आरोपी द्वारा जिला रोगी कल्याण समिति मंदसौर के नाम की फर्जी रसीदें तैयार कर फरियादिया से उक्त राशि हडप की गई। न्यायालय द्वारा साक्षियों के कथन व दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को दोषी पाकर प्रत्येक अपराध में 3-3 वर्ष के कारावास व 6000 /- रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।