भानपुरा(यशस्वी दुनिया)
भानपुरा न्यायालय से प्राप्त प्रेस नोट से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी विष्णु उपाध्याय द्वारा दुधाखेड़ी माताजी मंदिर की डिपाजिट राशि से 40 लाख रुपए की एडवाइज बनाकर अपनी माता, भाई एवं पत्नी एवं मित्रों के खाते में पैसा ट्रांसफर करवा कर फर्जी तरीके से आहरित कर गबन किया गया था l इस पर भानपुरा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था l जिसकी विवेचना तत्कालीन भानपुरा उप निरीक्षक एवम वर्तमान शामगढ़ थाना प्रभारी राकेश चौधरी द्वारा की गई थी l माननीय न्यायालय श्रीमान जितेंद्र कुमार पाराशर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भानपुरा द्वारा विचारण के दौरान आरोपी दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने मुख्य आरोपी एवं अपराध के सूत्रधार विष्णु उपाध्याय को 5 वर्ष का कारावास एवं ₹9000 जुर्माना एवं उसकी मां रेखा बाई, पत्नी रिया बाई,पीयूष एवं शेष आरोपी सत्यनारायण ,रामविलास, शीतल ,बालकिशन को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5000 अर्थदंड से दंडित किया है पदम कुमार जैन तत्कालीन शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बाबुल्दा के खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत न होने के कारण उन्हें दोषमुक्त किया गया l न्यायालय में अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक हरीवल्लभ पाटीदार एवं सतीश वर्मा विशेष लोक अभियोजक द्वारा किया गया