मनासा। श्री सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा खेत के कुए पर पानी की मोटर लगाने की बात को लेकर मारपीट करने वाले एक महिला सहित तीन आरोपीगण (1) रामप्रसाद पिता शिवनारायण, उम्र-49 वर्ष
(2) ईश्वरलाल पिता रामप्रसाद, उम्र-26 वर्ष एवं
(3) वर्दीबाई पति शिवनारायण, उम्र-68 वर्ष
तीनों निवासी-ग्राम महागढ़, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के कारावास एवं कुल 500-500रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुवे बताया कि घटना 08 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 30.10.2015 को शाम के 6 बजे ग्राम महागढ़ स्थित फरियादी गोविंद के खेत के कुए की हैं। फरियादी गोविंद द्वारा थाना मनासा में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई गई की घटना दिनांक को वह और उसकी पत्नी अंगुरबाला खेत की कुए पर मोटर लगा रहे थे, कि अचानक रामप्रसाद जोकि फरियादी का भाई हैं, रामप्रसाद का लड़का ईश्वरलाल एवं रामप्रसाद की माता वर्दीबाई मोटरसाईकल पर आये कुए पर मोटर लगाने की बात को लेकर विवाद करते हुए लकडी से गोविंद एवं अंगुरबाला के साथ मारपीट करने लगे। चिल्लाचोट की आवाज सुनकर आस-पास के खेत वाले आये, जिसके बाद आरोपीगण वहां से चले गये। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाना मनासा में अपराध क्रमांक 584/15 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस मनासा द्वारा आहतगण का मेडिकल कराये जाने के उपरांत आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी एवं उसकी पत्नी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रमेश नावडे़, एडीपीओ द्वारा की गई।