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सरकार का फैसला: एक किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिल स्थगित, आदेश जारी…

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भोपाल:-मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। घरेलू बिजली बिलों की वसूली पर रोक का आदेश जारी कर दिया है। जिसके बाद अब एक किलोवाट तक के कनेक्शन पर वसूली नहीं होगी। सरकार सभी बकाया बिलों की जांच कराएगी एक सितंबर से सिर्फ चालू माह का बिल वसूला जाएगा।
प्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बिल को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उपभोक्ताओं को फिलहाल वर्तमान देयक ही दिये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की घोषणा अनुसार एक किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिलों की राशि को स्थगित किया गया है। बिलों की जांच के बाद ही स्थगित बिलों के भुगतान पर निर्णय लिया जाएगा। निर्णय होने तक बकाया राशि पर सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा।
मंत्री तोमर ने बताया कि एक सितंबर 2023 से एक किलोवॉट तक के सभी बिजली उपभोक्ताओं को केवल चालू माह के ही देयक दिये जाएंगे। इस संबंध में सभी विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालक को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में एक किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ता एक करोड़ हैं। इनमें से 69 लाख 86 हजार उपभोक्ताओं के कुल 4 हजार 15 करोड़ रुपये बकाया हैं।

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