शामगढ़ (यशस्वी दुनिया)
मध्य प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियां दिनांक 4 तारीख सोमवार से अनिश्चितकालीन के लिए बंद रहेगी 29 अगस्त को सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ समिति द्वारा महाकाल की नगरी उज्जैन में एक बैठक आहुत की गयी जिसमें प्रदेश सरकार की उदासीनता व मंडी बोर्ड की नियंत्रण व्यवस्था से परेशान होकर महासंघ व्दारा प्रेषित ज्ञापन के निम्न बिन्दुओं के समाधान तक दिनांक 4-9-2023 से प्रदेश की मंडियों का व्यापार व्यवसाय बंद रहेगा।
शामगढ़ कृषि उपज मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष मांगीलाल उदिया द्वारा बताया गया की मंडी बंद रहने के आशय का पत्र भार साधक अधिकारी एवं मंडी सचिव को दे दिया गया है l
मुख्य मांगे –
(1) मंडी समितियों में पूर्व से आबंटित भूमि / संवरचनाओं पर भूमि एवं संवरचना आबंटन नियम 2009 लागू नहीं किया जावे। कलेक्टर गाईड लाईन से लीज दरों का निर्धारण नहीं रखकर नामिनल दरें रखी जावें।
(2) (3) मंडी फीस दर एक प्रतिशत की जावे। निराश्रित शुल्क समाप्त किया जावे।.
(4) (5) मंडी अधिनियम की धारा 19 (2), धारा 19 (4), धारा 46 (ड.) एवं धारा 46 (च) में
संशोधन / विलोपन किया जावें। – लायसेंस प्रतिभूति की अनिवार्यता हटाई जावे।
(6) वाणिज्यिक संव्यवहार की पृथक अनुज्ञप्ति व्यवस्था एवं निर्धारित फीस रूपये 25,000/- की वृद्धि समाप्त कर पूर्व फीस रूपये 5,000/- बहाल की जावे ।
(7) मंडी समितियों को धारा 17 (2) (चौदह) एवं 30 में प्रदत्त अधिकार / शक्तियाँ यथावत रखी जावे ।
(8) लेखा सत्यापन / पुनः लेखा सत्यापन कार्यवाही समाप्त की जावे ।
(9) कृषक खरीदी प्रतिभूति बढ़ाने के दबाव पर रोक लगायी जाये।
(10) विक्रेता की जोखिम पेटे नवीन प्रतिभूति जमा कराये जाने पर जमा पुरानी प्रतिभूति एक निर्धारित
अवधि में वापस की जाना सुनिश्चित कराया जाये।
(11) धारा 23 अंतर्गत गाड़ियों को रोकने की शक्ति प्रावधान की परिधि के बाहर जाकर मंडी बोर्ड कार्यालय
स्तर से गठित किये जाने वाले जाँच दलों पर रोक लगायी जाये।