गरोठ । माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गरोठ श्रीमती प्रिया शर्मा साहब द्वारा माँ की हत्या करने वाले लड़के / आरोपी चंदरमाँ के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावाससिंह पिता रतनसिंह सौंधिया राजपूत उम्र 35 साल निवासी ग्राम असावती थाना शामगढ़ जिला मंदसौर को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास एवं कुल 2000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । विशेष लोक अभियोजक श्री रमेश गामड द्वारा बताया गया की दिनांक 01.05.2021 को चौकी प्रभारी चंदवासा उपनिरीक्षक शैलेन्द्रसिंह कनेश को गॉव असावती के चौकीदार ने सूचना दी कि मुन्ना बाई पति रतनसिंह की उसके घर में मृत्यु हो गई है। जिस पर से उप निरीक्षक शैलेन्द्रसिंह कनेश तत्काल मौके पर गये और देखा की दरवाजा बाहर से बंद था। आरोपी बेटे चंदरसिंह द्वारा पीछे से जाकर दरवाजा खोला तो कमरे में मृतिका मुन्नाबाई पड़ी थी जिसके सिर से खून निकल रहा था। मौके पर ही उप निरीक्षक कनेश द्वारा मौके की कार्यवाही कर मृतिका का पीएम कराया और हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया। अनुसंधान के दौरान आरोपी चंदरसिंह को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान में यह तथ्य आये की आरोपी चंदरसिंह की उसकी माता मुन्नाबाई से जमीन बेचने की बात को लेकर अनबन चल रही थी। आरोपी चंदरसिंह जमीन बेचकर अच्छा | मकान बनाने व शादी करना चाहता था। परंतु उसकी माँ/मृतिका जमीन बेचना नही चाहती थी। इसी बात को लेकर घटना रात्रि को आरोपी चंदरसिंह ने उसकी माँ को कुल्हाडी से सिर में तीन-चार वार किये थे। जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। किसी को शंका ना हो इसलिए खेत पर जाकर सो गया था और सुबह सबके सामने नाटक किया कि उसकी माँ अंदर से दरवाजा नहीं खोल रही है। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरक्षी केंद्र शामगढ़ द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष 18 साक्षियों के कथन करवाये गये। विशेष लोक अभियोजक रमेश गामड द्वारा रखे गये तथ्यो तथा न्यायालय में आई साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी चंदरसिंह को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री रमेश गामड द्वारा किया गया।