भोपाल, 5 मार्च।मध्यप्रदेश पुलिस ने निजी वाहनों में हेडलाइट फ्लैशर, वीआईपी स्टीकर और गलत नंबर प्लेट के दुरुपयोग को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा जारी आदेश में सभी जिलों को 15 मार्च 2025 तक ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।


क्यों लिया गया यह निर्णय?
हाल ही में एक वीआईपी मूवमेंट के दौरान एक अनाधिकृत वाहन पकड़ा गया था, जिसमें हेडलाइट फ्लैशर और गलत नंबर प्लेट लगी थी। इस वाहन को मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की गई। इसके बाद, पुलिस ने यह निर्णय लिया कि राज्यभर में ऐसे वाहनों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

किन वाहनों पर होगी कार्रवाई?
- हेडलाइट फ्लैशर (लाल, पीले, नीले रंग के लाइट्स लगे वाहन)
- वीआईपी स्टीकर लगे निजी वाहन
- गलत नंबर प्लेट का उपयोग करने वाले वाहन
- अनाधिकृत सरकारी प्रतीक चिह्न वाले निजी वाहन
कब तक चलेगा यह अभियान?
यह विशेष अभियान 1 मार्च 2025 से 15 मार्च 2025 तक चलेगा, जिसके बाद 18 मार्च 2025 तक सभी जिलों को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क नियमों का पालन करें और गैरकानूनी तरीकों से वीआईपी सुविधाओं का दुरुपयोग न करें।
संभावित दंड और कानूनी कार्रवाई
मध्यप्रदेश पुलिस के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके वाहन का चालान किया जाएगा, वाहन जब्त किया जा सकता है, और संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसे मामलों में भारी जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान भी हो सकता है।
जनता की प्रतिक्रिया
इस अभियान को लेकर आम जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ नागरिकों ने इसे सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि पुलिस को पहले सरकारी वाहनों और प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों की जांच करनी चाहिए, ताकि निष्पक्षता बनी रहे।
संपर्क करें
यदि आपको इस अभियान से जुड़ी कोई जानकारी साझा करनी हो या शिकायत दर्ज करानी हो, तो [email protected] या [email protected] पर ईमेल करें।
जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
