शिवराज सरकार के मंत्री परिषद की बैठक में तबादलों पर लगी रोक हटा दी गई है l साथ ही बकायदा ट्रांसफर पॉलिसी भी जारी कर दी गई है l इसमें सबसे खास बात यह है कि जिस जिले में अधिकारी की पूर्व में पोस्टिंग हो चुकी होगी वहां उसे पोस्टिंग नहीं मिली मिलेगी l
साथ ही प्रभारी मंत्री की अनुमति से जिले में ट्रांसफर संभव हो पाएगा l जिले से बाहर के ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति आवश्यक रहेगी l 201 से 2000 संवर्ग में 10 फ़ीसदी से अधिक तबादले नहीं किए जाएंगे एवं 200 संवर्ग में 20 फ़ीसदी से अधिक तबादले नहीं किए जा सकते lतबादला नीति के अनुसार 30 जून तक तबादले किए जा सकेंगे l