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लॉक डाउन उल्लंघन के मुकदमे वापस लेगी एमपी सरकार

1 year ago 0 4

भोपाल(यशस्वी दुनिया)मध्य प्रदेश सरकार ऐसे सभी मुकदमों को वापस लेने की तैयारी कर रही है ,जो लॉकडाउन के समय लोगों के ऊपर हो गए थे l यह मुकदमे लॉकडाउन उल्लंघन के हैं l

आदेश में कहा गया है की नई दिल्ली द्वारा समस्त राज्यों के मुख्य सचिव को संबोधित अर्धशासकीय पत्र क्र.-40-3 / 2020-डीएम -1 (ए). दिनांक 03.02.2021 के माध्यम से यह लेख किया गया है कि कोविड-19 महामारी से पूरे देश में उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति से प्रभावशाली तरीके से निपटने की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 महामारी अधिनियम 1897 तथा भारतीय दंड संहिता 1860 आदि के प्रावधानों को लागू किया गया, साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप महामारी नियंत्रण में आ चुकी है। उक्त के दृष्टिगत भारत सरकार के उपरोक्त पत्र में यह परामर्श दिया गया है कि राज्य / केन्द्र शासित सरकारों द्वारा कोविड-19 प्रोटोकाल के उल्लंघन के परिणामस्वरूप दर्ज अपराधिक मामलों की उपयुक्त समीक्षा की जाकर ऐसे मामलों के न्यायालय से प्रत्याहरण के संबंध में विचार किया जाए जिससे आम नागरिकों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही से बचाया जा सके l तथा न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों की संख्या में कमी लायी जा सके।सजा अधिकतम 2 साल की है इस बाबत मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा आज गुरुवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं l

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