कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 संशोधित अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंदसौर जिले की संपूर्ण क्षेत्र में नलकूप खनन पर 30 जून 2023 तक प्रतिबंध लगाया जाता है l मंदसौर जिले में कोई भी व्यक्ति बिना अनुज्ञा के नलकूप खनन नहीं कर सकेगा ।
जो व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा वह मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम की धारा 9 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दाण्डिक कार्यवाही का भागी होगा तथा बिना अनुज्ञा के जो जल संरचना हेड पंप, नलकूप खनन, बोरवेल आदि का निर्माण होगा । वह राज्य शासन में वैष्ठित हो जाएगा अति आवश्यक होने पर नलकूप खनन की अनुमति धारा 6 में लक्षित प्रक्रिया के अनुसार पेयजल हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा l