जबलपुर 20 मई। (यशस्वी दुनिया)रेल सुरक्षा बल पश्चिम मध्य रेल द्वारा ग्रीष्म अवकाश सीजन के मद्देनजर रेल यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने हेतु तथा उन्हें आसानी से यात्रा टिकट उपलब्ध हो सके इसके लिए मिशन
ऑपरेशन उपलब्ध के अंतर्गत अवैध रेल टिकटों का व्यापार करने वालों के विरूद्व अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आरपीएफ जबलपुर द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध के तहत रेलवे आरक्षण केंद्रो मे अवैध टिकट दलालों के विरूद्व 05 बाहरी व्यक्तियों, 01 पोस्टमेन, 01 बुकिंग क्लर्क सहित कुल 07 व्यक्तियों के पास कुल 16 तत्काल टिकटें कीमत 60,905 /-रूपये और 23 ई-टिकटें कीमत 104330/- रूपये जब्त कर रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत कार्यवाही की गई। रेल सुरक्षा बल द्वारा अलग-अलग स्टेशनों पर दिनांक 19.05.2023 को अवैध टिकट दलालों के विरूद्व रेलवे आरक्षण केन्द्रों में विशेष अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के दौरान प्रधान डाकघर रेलवे आरक्षण केन्द्र रीवा मे 02 बाहरी व्यक्तियों के पास 06 नग तत्काल टिकट, कीमत 15955/रूपये एवं साथ मे 01 पोस्टमैन जो प्रधान डाकघर रीवा मे पदस्थ जिसे 04 नग तत्काल टिकट कीमत 28685/ रूपये जब्त कर उपरोक्त तीनों आरोपियों के विरूद्व रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत कार्यवाही की गई। इसी क्रम मे रेलवे आरक्षण केन्द्र मैहर मे 01 बाहरी व्यक्ति जिसके पास 02 तत्काल टिकट जिनकी कीमत 9075/-रूपये एवं उसके मोबाईल फोन से जब्त की गई 23 ई-टिकटें जिनकी कीमत 104330/ रूपये है। आरोपी द्वारा रेल कर्मचारी बुकिंग क्लर्क मैहर के कहे अनुसार अवैध रूप से टिकट बनवाने का काम करना बताया गया। जिसके आधार पर रेलवे कर्मचारी बुकिंग क्लर्क मैहर एवं बाहरी व्यक्ति रेल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई । इसी क्रम में रेलवे आरक्षण केन्द्र सागर में एक बाहरी व्यक्ति के पास 02 तत्काल टिकिट कीमत 1575 रूप्ये जप्त कर उसके विरूद्व रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत कार्यवाही की गई। रेलवे आरक्षण केन्द्र कटनी में एक बाहरी व्यक्ति के पास 02 तत्काल टिकिट कीमत 5615 रूपये जब्त कर उसके विरूद्व रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत कार्यवाही की गई। इस प्रकार आरपीएफ जबलपुर द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध के तहत रेलवे आरक्षण केन्द्रों में अवैध टिकट दलालों के विरूद्व 05 बाहरी व्यक्तियो , 01 पोस्टमेन, 01 बुकिंग क्लर्क सहित कुल 07 व्यक्तियो के पास कुल 16 तत्काल टिकटें जिनकी कीमत 60,905 /-रूपये और मोबाइल से बनी 23 ई-टिकटें जिनकी कीमत 104330/ रूपये जब्त कर रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत कुल 04 मामलों को क्रमशः सतना, मैहर, सागर, एवं कटनी में पंजीकृत किये गये है। मामलों को जांच में लिया गया है। पश्चिम मध्य रेल के प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर रेल टिकट की कालाबाज़ारी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रखें।