वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें इनकम टैक्स स्लैब में अहम बदलाव किए गए हैं।
✅ 0-4 लाख रुपये - कोई टैक्स नहीं
✅ 4-8 लाख रुपये - 5%
✅ 8-12 लाख रुपये - 10%
✅ 12-16 लाख रुपये - 15%
✅ 16-20 लाख रुपये - 20%
✅ 20-24 लाख रुपये - 25%
✅ 24 लाख रुपये से अधिक - 30% 2
कर व्यवस्था से विशेष रूप से मध्यम वर्गीय और वेतनभोगी करदाताओं को राहत मिलेगी। इससे उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जिससे वे अधिक बचत और निवेश कर सकेंगे।
???? होम लोन, एलआईसी, पीएफ, और एनपीएस में निवेश करने वालों को पुरानी कर व्यवस्था फायदेमंद लग सकती है।
यदि आपकी आय कैपिटल गेन या लॉटरी से आती है, तो आपको कोई अतिरिक्त कर छूट नहीं मिलेगी।
सरकार चाहती है कि अधिक करदाता नई कर व्यवस्था को अपनाएं। इसी वजह से पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया