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शामगढ़ , 09 जून 2025 —
ग्राम सेमली शंकर में रविवार सुबह एक युवक के साथ बैंड ले जाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपीगण ने मारपीट करते हुए उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली। मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटना का विवरण
फरियादी लालू पिता प्रभुलाल , उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम सेमली शंकर ने पुलिस को बताया कि दिनांक 09.06.2025 को सुबह 09:00 बजे से 09:30 बजे के बीच, वह अपने घर पर था। इस दौरान किसी निजी कार्यक्रम में बैंड ले जाने को लेकर गांव के ही दो लोगों से कहासुनी हो गई।

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आरोपियों की पहचान
पुलिस ने जिन दो लोगों को नामजद किया है, वे हैं:

जगदीश , पिता प्रभुलाल

मिनाक्षी, पत्नी प्रभुलाल
— दोनों ही सेमली शंकर गांव के निवासी हैं।

क्या हुआ घटनास्थल पर?
फरियादी के अनुसार, बैंड ले जाने से मना करने की बात पर आरोपियों ने उसके साथ अशब्द भाषा में गाली-गलौच की। इतना ही नहीं, बात इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

कानूनी धाराएं जोड़ी गईं
शामगढ़ पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय दंड संहिता (BNS) की निम्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है:

294: अश्लील गाली-गलौच

323: साधारण मारपीट

506: आपराधिक धमकी

324: हथियार से मारपीट

34: साझा आपराधिक कृत्य

कैलाश विश्वकर्मा