
(कैलाश विश्वकर्मा 12/02/2025 15.10 )मध्य प्रदेश में गोवध निषेध अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना शामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम निपानीय और

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पिछलाखेड़ी के बीच काकड़ में हुई, जहां 11 फरवरी 2025 को शाम 5:30 बजे पुलिस ने एक लोडिंग वाहन (MP 14 GC 2675) को रोका और उसमें क्रूरता पूर्वक ठूंस-ठूंस कर भरे गए चार गोवंशों को बरामद किया।
आरोपियों की पहचान
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान निम्नलिखित रूप में हुई है:
- मट्ठून सिंह, पिता शिवन सिंह गुर्जर, निवासी ग्राम धानड़ी, थाना सुवासरा।
- मनोहर सिंह, पिता नमट्ठून सिंह गुर्जर, निवासी ग्राम धानड़ी, थाना सुवासरा।
- नेपाल सिंह, पिता देवी सिंह, निवासी सरकन्या, नमसरोली, राजस्थान।
- ईश्वर सिंह, पिता नमट्ठून सिंह गुर्जर, निवासी ग्राम धानड़ी, थाना सुवासरा।
बिना लाइसेंस और परमिट के किया जा रहा था परिवहन
पुलिस जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपीगण गोवंशों को अवैध रूप से एक वाहन में भरकर ले जा रहे थे। वाहन में न तो उचित लाइसेंस था और न ही पशु परिवहन के लिए आवश्यक परमिट। आरोपियों द्वारा गोवंशों को अमानवीय तरीके से ठूंसकर भरा गया था, जिससे उनकी हालत दयनीय हो गई थी।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
सुवासरा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ मध्य प्रदेश गोवध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6, 9 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(घ) के तहत मामला दर्ज किया गया।
बरामद सामग्री
- लोडिंग वाहन क्रमांक MP 14 GC 2675।
- कुल चार गोवंश, अनुमानित कीमत ₹30,000।
आगे की कार्रवाई
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। इस मामले की विस्तृत जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह के अन्य सदस्य कहीं और तो सक्रिय नहीं हैं।
स्थानीय पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की अवैध गोवध या पशु तस्करी की जानकारी मिलती है, तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें।
