NHAI ने ‘लूज फास्टैग’ पर कसी लगाम, टोल पर देरी और गड़बड़ी रोकने के लिए नया नियम लागू
📍 नई दिल्ली | 11 जुलाई 2025

नेशनल हाईवे पर अब अगर आप अपनी गाड़ी के सामने के शीशे पर फास्टैग नहीं लगाते हैं और टोल प्लाज़ा पर उसे हाथ में लेकर स्कैन कराते हैं, तो हो जाइए सावधान। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने ऐसे ड्राइवरों को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला लिया है।
NHAI के मुताबिक यह कदम फास्टैग के दुरुपयोग और टोल प्लाज़ा पर अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए उठाया गया है।
❓ सवाल-जवाब में जानिए नया नियम आपके लिए कितना जरूरी है:
1️⃣ फास्टैग पर NHAI ने क्या नया नियम बनाया है?
अब गाड़ियों में ‘लूज फास्टैग’ (Loose FASTag) यानि हाथ में रखे गए फास्टैग को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। जो वाहन चालक फास्टैग को विंडस्क्रीन पर नहीं लगाएंगे, उनका टैग ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
2️⃣ ऐसा नियम क्यों जरूरी है?
- कुछ चालकों द्वारा फास्टैग को जानबूझकर हाथ में लेकर स्कैन कराया जाता है।
- इससे टोल लेन की प्रक्रिया धीमी होती है और जाम बढ़ता है।
- कई लोग एक ही फास्टैग से कई गाड़ियों में पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिससे सिस्टम में धोखाधड़ी होती है।
3️⃣ नया नियम कब से लागू हुआ है?
11 जुलाई 2025 से यह नियम पूरे देश में लागू कर दिया गया है। टोल एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे ‘लूज फास्टैग’ की रिपोर्ट तुरंत करें।
4️⃣ क्या होगा अगर कोई ‘लूज फास्टैग’ पकड़ा गया?
ऐसे फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या हॉटलिस्ट कर दिया जाएगा, जिससे वह अमान्य हो जाएगा और उससे भुगतान नहीं किया जा सकेगा।
5️⃣ इस नियम से कौन प्रभावित होगा?
सभी प्राइवेट व्हीकल्स, टैक्सी, और कमर्शियल वाहन, जो फास्टैग का प्रयोग करते हैं, को अपने टैग को सही ढंग से गाड़ी के सामने विंडस्क्रीन पर चिपकाना अनिवार्य होगा।
6️⃣ भविष्य में क्या बदलाव होने वाले हैं?
NHAI जल्द ही ‘मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF)’ और एनुअल पास सिस्टम लागू करने जा रही है, जहां बिना रुके गाड़ियाँ टोल से गुजरेंगी। इस सिस्टम के लिए फास्टैग की सही स्थिति अनिवार्य होगी।
🆕 फास्टैग के लिए सालाना पास स्कीम भी शुरू
अब प्राइवेट वाहन मालिकों को मिलेगा ₹3,000 में सालभर का फास्टैग पास।
- यह पास 200 टोल क्रॉसिंग या एक साल, जो पहले हो, तक वैलिड रहेगा।
- 15 अगस्त 2025 से यह योजना लागू होगी।
- इससे टोल प्लाजा पर भीड़ में कमी आने की उम्मीद है।
🚨 क्या करें, ताकि आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट न हो?
- फास्टैग को हमेशा गाड़ी की विंडस्क्रीन पर चिपका कर रखें।
- किसी दूसरे वाहन में एक ही फास्टैग का उपयोग न करें।
- टोल से गुजरते समय फास्टैग स्कैनिंग सिस्टम को बाधित न करें।
- कोई समस्या होने पर NHAI की हेल्पलाइन या पोर्टल से संपर्क करें।
📢 निष्कर्ष:
फास्टैग को विंडस्क्रीन पर न लगाना अब केवल तकनीकी चूक नहीं, बल्कि दंडनीय अपराध होगा। इससे बचने के लिए हर वाहन चालक को फास्टैग नियमों का पालन करना जरूरी है। यह नियम देश के टोल सिस्टम को पारदर्शी और हाईटेक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
