थाना प्रभारी सीतामऊ व थाना प्रभारी गरोठ को विश्वसनीय मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पारली रोड ग्राम खेजड़िया में बाबर खाँ पिता मिस्र खाँन का एक पक्का घर बना है जिसमे लाईन से 03-04 कमरे है उन्ही बने हुए कमरो मे से पहले वाले कमरे में बाबर खान व उसके बेटो व पत्नि ने एक कमरे मे 05 जिंदा मोर को पैर बांधकर रखा हुआ है और यह सभी लोग मोरो का शिकार करते है फिर उनको मारकर उनका मांस खाते है व बेचते भी है। सूचना विश्वसनीय होने पर थाना सीतामऊ पर उनि रूप सिंह बेस द्वारा दबीश दी जाकर आरोपी बाबर खाँ के निजी मकान ग्राम खेजड़िया से बंद कमरे मे बंधक बनाये गये कुल 05 मादा मोर तथा एक टोपीदार बंदूक दो नाल 02 जिंदा राऊण्ड 12 बोर के 02 खाली राऊण्ड 12 बोर के, गन बारूद तथा छरे जप्त कर आरोपी समीर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी समीर से मोके से फरार लोगो को नाम पते पुछते बाबर पिता मीरू खाँ, जाहिदा बी पति बाबर खान शेर आलम पिता बाबर खाँ शहजाद पिता बाबर खान निवासीगण खेजड़िया के होना बताये। आरोपी समीर के मकान की तलाशी के दौरान घर के पलंग मे से एक अवैध टोपीदार बंदूक दो नाल, 02 जिंदा राऊण्ड 12 बोर के 02 खाली राऊण्ड 12 बोर के गन बारूद तथा छरें जप्त किये गये। थाना वापसी पर आरोपीयो के विरुद्ध अपराध क्रमांक 416/ 23 धारा 9,39,51 वन्य जीव संरक्षण अधि 1972 तथा 25,27आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है व आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया जा रहा है जिससे जप्त शुदा फायर आर्म्स के स्रोत तथा अन्य वन्य संरक्षित प्राणीयों के संबंध में पुछताछ जारी है।