शामगढ़ | यशस्वी दुनिया: मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र में बिना वैध लाइसेंस एवं सब्सक्रिप्शन के टीवी चैनलों का अवैध प्रसारण करने वाले केबल संचालक पर पुलिस का डंडा चला है। शामगढ़ थाना पुलिस (Shamgarh Police) ने ब्रॉडकास्टिंग नियमों और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर केबल नेटवर्क संचालक के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम (Copyright Act) की संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है।
जियो स्टार इंडिया की शिकायत पर सिनेमा रोड स्थित केबल नेटवर्क पर गिरी गाज
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जियो स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Jio Star India Pvt. Ltd.) के अधिकृत कर्मचारी अरुण शर्मा ने शामगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि शामगढ़ के सिनेमा रोड स्थित आर.एन. रिद्धि सिद्धि केबल नेटवर्क (R.N. Siddhi Cable) के संचालक द्वारा कंपनी से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बिना तथा बिना वैध सब्सक्रिप्शन शुल्क चुकाए विभिन्न लोकप्रिय टीवी चैनलों का प्रसारण और पुन: प्रसारण (Re-broadcasting) किया जा रहा था, जो कि बौद्धिक संपदा अधिकारों और कॉपीराइट एक्ट का खुला उल्लंघन है।
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कॉपीराइट अधिनियम की 5 गंभीर धाराओं में FIR दर्ज
मामले की प्राथमिक जांच के बाद मध्य प्रदेश पुलिस (MP Police) ने शामगढ़ थाने में अपराध क्रमांक 296/26 के अंतर्गत कॉपीराइट अधिनियम (Copyright Act) की धारा 37, 51, 63, 65 एवं 65-ए के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बिना वैध अधिकार पत्र के चैनलों के सिग्नल चोरी कर प्रसारण करना कानूनी अपराध है। मामले में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों व विवरण की जांच की जा रही है और नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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