कैलाश विश्वकर्मा (चंदवासा/मंदसौर): मंदसौर जिले में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिले की चंदवासा चौकी पुलिस ने गुरुवार को ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। चंदवासा चौकी प्रभारी मनोज महाजन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संतरे के बगीचे की आड़ में छिपाकर उगाई जा रही गांजे की फसल का बड़ा भंडाफोड़ किया है।
[फोटो: संतरे के बगीचे के बीच गांजे की खेती पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस टीम और जब्त गांजे के पौधे]
चंदवासा चौकी प्रभारी मनोज महाजन को मिली बड़ी सफलता
चंदवासा चौकी प्रभारी मनोज महाजन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने भुंडिया-रुंडी गांव में दबिश देकर आरोपी के खेत में कार्रवाई की। पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी कि खेत के भीतर बने संतरे के बगीचे के बीच बड़ी संख्या में गांजे के पौधे लगाए गए हैं। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी मनोज महाजन ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और कार्रवाई शुरू की।
[फोटो: चंदवासा चौकी प्रभारी मनोज महाजन, जिनके नेतृत्व में यह बड़ी सफलता प्राप्त हुई]
384 गांजे के पौधे, 25 किलो वजन
जांच के दौरान पुलिस ने संतरे के पेड़ों और अन्य फसलों के बीच छिपाकर लगाए गए कुल 384 गांजे के पौधे जब्त किए। इन पौधों का कुल वजन करीब 25 किलो बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने इस खेती को बेहद चालाकी से बगीचे के अंदर छिपाकर तैयार किया था, ताकि बाहर से देखने पर किसी को शक न हो सके।
आरोपी से पूछताछ, मामले की जांच जारी
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भुंडिया-रुंडी निवासी दिलीप सिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है और फिलहाल एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत आधिकारिक प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस सघन पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि इस गांजे की खेती के तार किसी बड़े नशा तस्करी नेटवर्क से तो नहीं जुड़े हैं।
क्षेत्र में नशे के खिलाफ पुलिस की अहम कार्रवाई
इस बड़ी कार्रवाई के बाद क्षेत्र में चंदवासा पुलिस और चौकी प्रभारी मनोज महाजन की जमकर चर्चा हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते यह कार्रवाई नहीं होती तो क्षेत्र में नशे का कारोबार और तेजी से फैल सकता था। पुलिस अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि मामले में आगे भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
⚖️ एनडीपीएस (NDPS) एक्ट कानूनी प्रावधान
भारत में एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत गांजे (Cannabis) की व्यावसायिक मात्रा में खेती और तस्करी करने पर 10 से 20 वर्ष तक के कठोर कारावास और भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान है।
यशस्वी दुनिया की अन्य प्रमुख स्थानीय खबरें:
नशीली दवाओं और मादक पदार्थ नियंत्रण पर 5 प्रमुख राष्ट्रीय संदर्भ कड़ियाँ (High-Authority Resources):
- नशीले पदार्थों के नियंत्रण और नीतियों के लिए: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार (NCB Official Portal)
- एनडीपीएस एक्ट 1985 के मूल कानूनी दस्तावेजों के लिए: इंडिया कोड – स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (India Code – NDPS Act)
- राज्य में कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन के लिए: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग (MP Police Official Web)
- नशीले पदार्थों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा और गृह मंत्रालय की नीतियों पर: गृह मंत्रालय भारत सरकार (Ministry of Home Affairs)
- देश की हालिया एंटी-नारकोटिक्स और ड्रग जब्ती रिपोर्ट्स: द इंडियन एक्सप्रेस – ड्रग्स और नारकोटिक्स समाचार (Indian Express)
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