शामगढ़। ग्राम हरिपुरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 30 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि 17 सितंबर 2025 की दोपहर करीब 3 बजे (15:00 बजे) उसके घर में घुसकर आरोपी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत में आरोपी के रूप में तुफान बांजारा का नाम सामने आया है। इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है और पीड़िता के परिवार में भय का माहौल है।
महिला का आरोप: घर में घुसकर मां-बहन को दीं नग्न गालियाँ
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि दोपहर को आरोपी तुफान बांजारा अचानक घर में घुस आए। जैसे ही घर में प्रवेश किया, उन्होंने अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आरोप है कि तुफान ने उसकी मां और बहन को नग्न गालियाँ दीं और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया।

महिला का कहना है कि आरोपियों ने न केवल गाली-गलौज की बल्कि झगड़ा करते हुए परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि घटना के बाद से उसका परिवार बेहद डरा हुआ है और वे अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
महिला की शिकायत पर थाना शामगढ़ ने तत्काल मामला दर्ज किया। पुलिस ने प्रकरण क्रमांक 352/25 पर धारा 296, 351(3), 333, 294, 452 और 506 बीएनएस के तहत एफआईआर पंजीबद्ध की है। इन धाराओं में घर में घुसकर हमला करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, चोट पहुंचाना और जान से मारने की धमकी जैसी गंभीर आपराधिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है।
थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी तुफान बांजारा और अन्य की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सबूतों और गवाहों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

गांव में दहशत और चर्चा का माहौल
ग्राम हरिपुरा में इस घटना की चर्चा जोर-शोर से हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे विवाद अक्सर छोटे-छोटे मुद्दों से शुरू होते हैं लेकिन धीरे-धीरे गंभीर रूप ले लेते हैं। कुछ ग्रामीणों ने इस घटना को निंदनीय बताया और कहा कि महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग समाज के लिए शर्मनाक है।
वहीं, गांव की महिलाएं अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। एक महिला ने कहा, “अगर हमारे घरों में इस तरह कोई भी घुसकर गाली-गलौज करेगा तो हमारी बेटियों और बहनों की सुरक्षा कौन करेगा?”
कानूनी नजरिए से मामला
पुलिस द्वारा दर्ज की गई धाराओं पर नज़र डालें तो इनमें से कई गंभीर हैं—
- धारा 452: घर में घुसकर हमला करना, जिसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है।
- धारा 506: जान से मारने की धमकी देना, जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।
- धारा 294: अश्लील और अभद्र भाषा का प्रयोग करना।
- धारा 333 और 351(3): चोट पहुंचाने और मारपीट से संबंधित प्रावधान।
कानून विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो आरोपी को कड़ी सजा मिल सकती है।
पुलिस की अगली कार्यवाही
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीड़िता और उसके परिवार के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। अब मामले में गवाहों की सूची तैयार की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। थाना प्रभारी ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
इसके साथ ही गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है।
निष्कर्ष: महिलाओं की सुरक्षा पर उठे सवाल
यह घटना एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर सवाल खड़े करती है। जिस तरह से खुलेआम घर में घुसकर महिला और उसके परिवार के साथ अभद्रता की गई, उसने समाज में भय और असुरक्षा की भावना को गहरा कर दिया है।
पीड़िता का परिवार न्याय की मांग कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि पुलिस सख्त कार्रवाई कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजेगी।
